राज्य सरकार की गाइडलाइन जारी, 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल

News Mashal Desk
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लखनऊ , उत्तर प्रदेश में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है । केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन में कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल को 21 सितंबर से खोलने की अनुमती मिली थी। राज्य सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी की है और स्कूलों को खोलने की अनुमति नहीं दी है।

पहले दिए हुए आदेश के अनुसार ऐसे होगा कार्य

कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोलने को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी। नए एसओपी के मुताबिक, छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन ले सकते हैं । लेकिन ये उनकी इच्छा पर निर्भर करता है यानी अगर वे स्कूल जाना चाहते हैं, तभी जाएं, उन पर स्कूल जाने के लिए किसी तरह का कोई दबाव नहीं है । इसके ल‍िए पेरेंट्स की ल‍िख‍ित अनुमत‍ि अनिवार्य होगी।

School Boy and girl

स्कूल प्रशासन की तरफ से बायोमीट्रिक उपस्थिति के बजाय कॉन्टैक्ट लेस अटेंडेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा छह फीट के अंतर को दिखाते हुए फर्श तैयार किया जा सकता है। इसी तरह, ऑफिस एरिया, स्टाफ रूम, और अन्य जगहों; जैसे- मेस, कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, आदि में भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना अनिवार्य होगा।

स्कूल असेंबली, स्पोर्ट्स व अन्य इवेंट में भीड़भाड़ पर सख्ती से रोक लगाई जाएगी । स्कूल को किसी भी इमर्जेंसी स्थिति में कॉन्टेक्ट करने के लिए शिक्षकों / छात्रों / कर्मचारियों को राज्य के हेल्पलाइन नंबर एवं स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के नंबर आदि भी बोर्ड पर डिस्प्ले करने होंगे । एयर-कंडीशनिंग एवं वेंटिलेशन के लिए प्रत्येक एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होना आवश्यक होगा । इसके अलावा सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में होना अनिवार्य होगा। क्लासरूम में ताजी हवा होना भी जरूरी है ।

स्कूल के जिमनेजियम को भी स्वास्थ्य मंत्रालय की संपूर्ण गाइडलाइन फॉलो करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा स्वीमिंग पूल कहीं भी नहीं खोला जाएगा, ये पहले की तरह ही बंद रहेंगे। स्टूडेंट्स लॉकर को पहले की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन इसमें रेगुलर डिसइन्फेंक्शन किया जाएगा। स्कूल में और क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना पड़ेगा। छात्र पहले की तरह एक पंक्त‍ि में अब नहीं बैठ पाएंगे। स्टूडेंट्स के बीच पेन / पेंसिल, इरेज़र, नोटबुक, पानी की बोतल आदि जैसी वस्तुओं को साझा करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए।

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